बिलासपुर : डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि सेर से सुन्हाणी सड़क पर निर्माण कार्य के सुचारु निष्पादन के लिए आगामी 1 दिसंबर 2025 तक यातायात बंद रहेगा।
इस अवधि में यह सड़क सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। जारी आदेश के तहत इस दौरान यातायात को वाया समोह-रैली-सुन्हाणी मार्ग और भल्लू-बलगाढ़ मार्ग से डायवर्ट किया गया है।
इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, वीआईपी वाहन, स्कूल बसें और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को इस अवधि में इस मार्ग पर आवागमन की अनुमति होगी।






