धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में बिंदल-सुखराम सहित 50 से अधिक लोगों पर केस दर्ज

एसपी एनएस नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित क्षेत्र में धारा 163 लागू है। लिहाजा, उन सभी लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जो संबंधित धारा का उल्लंघन करते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

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नाहन : जिला सिरमौर के माजरा क्षेत्र में लागू बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी समेत 50 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस थाना माजरा में केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि दोनों आला नेताओं के साथ कई लोगों ने गत शनिवार को संबंधित क्षेत्र में अपहरण की गई युवती के मामले में धरना प्रदर्शन किया था। इस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि दो समुदाय के बीच सांप्रदायिक टकराव के बाद माजरा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों बीएनएस की धारा 163 लागू है। इस सूरत में क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। गत शुक्रवार शाम ये धारा लागू की गई थी।

इस बीच गत शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी सहित 50 से अधिक लोगों ने क्षेत्र में एकत्रित होकर अपहरण हुई युवती के मामले में धरना प्रदर्शन किया था। लिहाजा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों पर धारा 163 के उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

गौरतलब है कि यह पूरी घटना हिंदू समुदाय की युवती के अपहरण मामले में किए गए प्रदर्शन के बाद लागू इस धारा के बीच सामने आई। युवती के कथित अपहरण के आरोप विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक युवक पर लगे हैं।

सिरमौर पुलिस ने अंबाला के साहा से युवती को बरामद किया है। युवती के सोमवार को अदालत में बयान दर्ज होंगे। चूंकि, क्षेत्र में धारा 163 लागू है। लिहाजा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है।

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित क्षेत्र में धारा 163 लागू है। लिहाजा, उन सभी लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जो संबंधित धारा का उल्लंघन करते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे।