माजरा प्रकरण : बिंदल बोले- उन पर हत्या के प्रयास का केस, ईंटें बरसाने वालों पर कार्रवाई नहीं

बिंदल ने कहा कि सैनवाला गांव जिला दंडाधिकारी द्वारा लगाई गई धारा 163 नोटिफिकेशन एरिया से बाहर था।

0

नाहन : माजरा प्रकरण को लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई सवाल खड़े किए। उन्होंने हर संबंधित पहलू की जानकारी दी। उन्होंने सवाल किया कि 13 और 14 जून को वह स्वयं और विधायक सुखराम चौधरी स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मौजूद थे, तो कब उन्होंने हत्या का प्रयास किया, जो एफआईआर में उनके नाम नामजद किए गए हैं।

ये सब कल्पना से बाहर है कि एसडीएम और डीएसपी के सामने हमने किसी को जान से मारने की कोशिश की। ये सीधा-सीधा राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने घरों की छतों से बड़ी-बड़ी ईंटें बरसाई, जिसमें महिलाएं और पुलिस कर्मी भी घायल हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

ये सब वोट बैंक बचाने के लिए राजनीतिक षडयंत्र हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुरुष अधिकारियों ने महिलाओं की पिटाई की। महिलाओं की इस अवमानना पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने युवती के अपहरण मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए।

सैनवाला ने प्रदर्शन तो कैसे हुआ 163 का उल्लंघन
बिंदल ने कहा कि सैनवाला गांव जिला दंडाधिकारी द्वारा लगाई गई धारा 163 नोटिफिकेशन एरिया से बाहर था। डीएम की नोटिफिकेशन में धारा 163 कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला व माजरा में लगी थी। जबकि, प्रदर्शन सैनवाला ने किया गया था।

डॉ. राजीव बिंदल ने हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगाई गई धारा 307 का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है और हिंदू समाज के लिए प्रताड़ना है।