HomeHimachalSirmaurसिरमौर में 31 अगस्त तक हिल कटिंग पर रोक, उपायुक्त प्रियंका वर्मा...

सिरमौर में 31 अगस्त तक हिल कटिंग पर रोक, उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जारी किए आदेश

जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मानसून के मद्देनजर निजी विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों तथा अन्य गैर-आवश्यक कार्यों के लिए होने वाली सभी प्रकार की पहाड़ी कटान (हिल कटिंग) पर तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

नाहन : जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मानसून के मद्देनजर निजी विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों तथा अन्य गैर-आवश्यक कार्यों के लिए होने वाली सभी प्रकार की पहाड़ी कटान (हिल कटिंग) पर तत्काल प्रभाव से 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्ष 2023 और 2025 में भारी वर्षा, बादल फटने तथा फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से जिला सिरमौर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ था। वहीं, वर्तमान मानसून के दौरान भी भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) समय-समय पर रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी कर रहा है। जिले में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है।

ये भी पढ़ें:  राजगढ़ में पुलिस ने कार से पकड़ी अवैध शराब, 2 पर केस

इन परिस्थितियों को देखते हुए जनजीवन, आवासीय क्षेत्रों, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं और जिले के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित नुकसान को कम करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।

हालांकि आपदा शमन, आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की बहाली तथा सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

जिला प्रशासन ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम लोगों से मानसून के दौरान सुरक्षा उपाय अपनाने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:  JNV चयन परीक्षा- 2027 के लिए 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन पंजीकरण, 28 नवंबर को परीक्षा प्रस्तावित: DC

Latest Articles

Explore More