सिरमौर में 2 दोषियों को 4-4 साल का कठोर कारावास, 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।

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पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने बुधवार को प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल की तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

अदालत में दोषी रमजान शाह पुत्र जंबील शाह निवासी गांव जगतपुर, डाकघर माजरा, तहसील पांवटा साहिब और उसके साथी शहजाद अली पुत्र गुलाम रसूल निवासी गांव सूरजपुर, डाकघर पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट के तहत 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ साथ अदालत ने दोषियों को 25,000-25,000 रुपये प्रत्येक को जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता एएसआई एवं मामले के जांच अधिकारी ओम प्रकाश पुलिस थाना पांवटा साहिब पुलिस टीम सहित गश्त के दौरान बहराल बैरियर पर तैनात थे। इसी बीच समय करीब 8 बजे शाम लाल ढांक की तरफ से एक मोटर साइकिल आया, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे।

तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे आरोपी रमजान के बैग से प्रतिबंधित 216 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। इस पर 26 अगस्त 2023 को दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

मामले की तफ्तीश एएसआई ओम प्रकाश द्वारा अमल में लाई गई। तफ्तीश के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में विचारण के दौरान कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज होने पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।