नाहन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत में दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि पहले मामले में अदालत ने आरोपी सद्दाम पुत्र मोहम्मद हसन निवासी बहलोलपुर, डाकघर बकरवाला, तहसील छछरौली (हरियाणा) को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये का जुर्माना अदा की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी ने बताया कि ये मामला 7 सितम्बर 2023 को सामने आया था। पुलिस टीम शंभूवाला, बोहलियों, कटासन आदि स्थानों पर गश्त पर तैनात थी। पुलिस टीम ने कटासन देवी के पास तीखे मोड़ पर नाका लगाया। इसी बीच आरोपी व्यक्ति बिना हेलमेट पहने कोलर से नाहन की ओर बाइक पर आ रहा था। पुलिस टीम ने उसे रोकने का कोशिश की, लेकिन आरोपी ने कोलर की तरफ भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम ने तुरंत दबोच लिया।
पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सद्दाम बताया। संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने बाइक के दाहिनी तरफ लटके एक कैरी बैग की तलाशी ली तो 3 डिब्बों में रखे प्रतिबंधित कुल 576 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों की जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी सद्दाम को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि दूसरे मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी प्रमोद कुमार पुत्र ब्रह्मानंद निवासी मानपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को भी दोषी करार दिया।
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी प्रमोद को 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी ने बताया कि ये मामला 3 फरवरी 2020 का है। पुलिस टीम मेहरूवाला, भंगानी साहिब, श्यामपुर, मानपुर देवड़ा आदि क्षेत्रों में गश्त पर तैनात थी। पुलिस टीम दोपहर करीब ढाई बजे जब श्यामपुर पहुंची, तो एएसआई बाला राम को गुप्त सूचना मिली कि प्रमोद कुमार नाम का व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खरीद फरोख्त में संलिप्त है। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी प्रमोद के घर की तलाशी ली, तो बैडरूम के ड्रेसिंग टेबल के दराज के अंदर एक पारदर्शी पॉलीथिन बैग मिला।
बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 504 कैप्सूल/टेबलेट मिलीं। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेष किया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों की जांच की। अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी व्यक्ति प्रमोद को दोषी ठहराया और उपरोक्त सजा सुनाई।