बिलासपुर में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, मौके पर निपटाए जाएंगे मामले

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को लिया जाएगा। इनमें बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक विवाद और मोटर वाहन चालान से जुड़े मामले शामिल रहेंगे। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से अथवा न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।

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बिलासपुर : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 13 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में एक साथ आयोजित होगी।

उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को लिया जाएगा। इनमें बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक विवाद और मोटर वाहन चालान से जुड़े मामले शामिल रहेंगे। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से अथवा न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।

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सचिव ने बताया कि जिन व्यक्तियों के उपरोक्त श्रेणियों में मामले न्यायालय में लंबित हैं, वह अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वह भी आवेदन प्रस्तुत कर आपसी समझौते के आधार पर विवाद निपटान के लिए लोक अदालत में अपना मामला लगवा सकता है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता या सलाह प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। टोल फ्री नंबर 15100 (हि.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर का नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर का नंबर 01978-224887 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं का नंबर 01978-254080 है।

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इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या ई-मेल Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भेज सकता है या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।