पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने NDPS एक्ट के तहत दो दोषियों को 4-4 साल के सश्रम कठोर कारावास और 25000-25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 6-7 मई 2017 की रात्रि को हैड कांस्टेबल दाता राम के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त ड्यूटी पर बातामंडी में बहराल सड़क पर मौजूद थी।
इस बीच 12:45 बजे बहराल की तरफ से एक मोटरसाइकिल (एचपी17डी-7114) पांवटा साहिब की तरफ आई, जिसे रुकने का ईशारा किया गया। मोटरसाइकिल पर चालक सहित 2 लोग सवार थे, जो पुलिस को देख वापस मुड़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
जांच के दौरान पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से गत्ते के 6 डिब्बे पकड़े, जिन्हें चैक करने पर 5 डिब्बों में 6-6 पत्ते और एक डिब्बे में 4 पत्ते स्पास्मो प्रोक्सीवॉन प्लस कैप्सूल (नीला रंग) पाए गए, जो कुल 34 पत्ते थे। प्रत्येक पत्ते में 24 कैप्सूल थे। यानी पुलिस ने कुल 816 कैप्सूल आरोपियों के कब्जे से पकड़े।
इसके साथ साथ पुलिस ने उनके कब्जे से लाल रंग का एक कैरी बैग भी पकड़ा, जिसमें 192 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी चालक लखबीर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी अमरकोट, डाकघर एवं तहसील पांवटा साहिब और सवार आशादीन पुत्र कालूदीन निवासी संतोखपुर, अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में केस दर्ज किया गया।
मामले की जांच हैड कांस्टेबल दाताराम ने की। तफ्तीश पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। इस मामले में वीरवार को पांवटा साहिब की अदालत ने आरोपी आशादीन और उसके साथी लखवीर सिंह को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई। अभियोग में विचारण के दौरान कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।