पांवटा साहिब : जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में वन विभाग ने प्रतिबंधित काकड़ के शिकार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत अजोली के किशनकोट गांव में शिकारी को रंगे हाथों दबोचा। इस दौरान विभाग ने आरोपी के पास से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल नॉदर्न रेड मुंटजैक (Northern red muntjac) का मांस और हथियार बरामद किए।

जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2026 को वन विभाग को सूचना मिली थी कि किशनकोट निवासी दर्शन लाल (47) ने जंगली जानवर का शिकार किया है। कुकड़ों के जंगल में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। इस पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी अपने परिसर में मांस के टुकड़े करते हुए पाया गया, जिसे वह बेचने की फिराक में था। विभाग ने मौके से काकड़ का मांस, एक डबल बैरल राइफल और जिंदा कारतूस, मांस काटने के औजार (चाकू और क्लीवर) के साथ साथ शिकार में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की।
उधर, सहायक वन अरण्यपाल पांवटा साहिब आदित्य शर्मा ने बताया कि विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 (शिकार), धारा 2(16), 49B और धारा 51 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विभाग ने शिकार में प्रयुक्त डबल बैरल राइफल और जिंदा कारतूस समेत अन्य औजार भी कब्जे में लिए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विभाग अब यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि इस शिकार में और कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या यह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है।



