बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए लोक निर्माण विभाग झंडूता उपमंडल के अंतर्गत भल्लू से बलघाड़ सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते आगामी 25 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने भल्लू से बलघाड रुट के वाहनों को बाया मलारी-कल्लर से झंडूता सड़क वाया माण्डवा और बरठीं सुंहाणी वाया पनौल सड़क का उपयोग करने के निर्देश जारी किए।
इसी प्रकार लोक निर्माण मंडल घुमारवीं के अंतर्गत गाहर से केट सड़क मार्ग को आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते आगामी 5 मई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। जारी आदेश में गाहर से केट सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों को वाया दधोल से जरोड़ा सड़क मार्ग का उपयोग करने को कहा गया है।
जबकि लोक निर्माण विभाग मंडल घुमारवीं के अंतर्गत तरघेल से लदरौर सड़क मार्ग आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी 12 मई तक बंद रहेगा। जारी आदेश में तरघेल की ओर से आने वाले वाहनों को एनएच-103 और लदरौर की तरफ से आने वाले वाहनों को डंगार-बरोटा-लदरौर सड़क मार्ग का उपयोग करने को कहा गया है।
उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि इन सड़क मार्गों की मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।
