बिलासपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने नगर निकाय चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला बिलासपुर के मतदान क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304-आर के तहत जारी किए गए हैं।
उपायुक्त ने जारी आदेश में बताया कि जिला बिलासपुर में नगर निकायों के आम चुनाव 17 मई 2026 को आयोजित किए जाएंगे तथा मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित नगर निकाय मुख्यालयों में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी।
चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान सभी प्रकार की मादक एवं नशीली वस्तुओं की बिक्री, वितरण तथा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि उक्त अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा, कैटरिंग हाउस, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब या अन्य समान प्रकृति के मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश संबंधित सभी मतदान क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेश में उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को छह माह तक के कारावास, दो हजार रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
