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मतदान से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक तौर पर प्रचार गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित: DC राहुल कुमार

डीसी ने कहा कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा प्रचार गतिविधियों का आयोजन नहीं कर सकेगा।

बिलासपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला में 26, 28 और 30 मई को निर्धारित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत सभी उम्मीदवारों, समर्थकों एवं आमजन से आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है।

डीसी ने कहा कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा प्रचार गतिविधियों का आयोजन नहीं कर सकेगा। मतदान केंद्रों अथवा मतगणना स्थलों में बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पास के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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किसी भी उम्मीदवार का शिविर मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही शिविर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने, पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न अथवा अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही स्थापित शिविर में खाद्य सामग्री वितरित करना तथा मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं के आवागमन के लिए वाहन अथवा अन्य परिवहन साधनों का उपयोग, मतदान केंद्रों के भीतर अथवा आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने, मतदान कर्मियों के कार्य में बाधा डालने अथवा मतदाता का प्रतिरूपण कर मतदान करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने कहा कि आधिकारिक दूरभाष, मोबाइल, फैक्स अथवा अन्य संचार माध्यमों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के सभी उम्मीदवारों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करवाया जा सके।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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