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DC मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद डलहौजी के तहत यातायात नियंत्रण के लिए जारी किए आदेश

जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने आम जनता की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।

चंबा : जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने आम जनता की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार उपमंडल दंडाधिकारी डलहौजी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में यातायात प्रबंधन योजना के लिए सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए की गई अनुशंसाओं के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बस स्टैंड–सुभाष चौक–गांधी चौक मार्ग (सुभाष सड़क होकर) से बस स्टैंड (जीएनपीएस स्कूल रोड होकर) सभी वाहनों (दो पहिया को छोड़कर) के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।
भारी वाहनों, टूरिस्ट एवं शैक्षणिक टूर बसों के प्रवेश एवं निकास का समय सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तथा शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक निर्धारित किया गया है।

सुभाष चौक (एंट्री)-कोर्ट रोड-पोट्रेइन रोड-सुभाष चौक (एग्जिट) से सभी गाड़ियों (एम्बुलेंस, टू व्हीलर, एडमिनिस्ट्रेटिव गाड़ी और इमरजेंसी में प्रेस की गाड़ियों को छोड़कर) के लिए वन वे ट्रैफिक रहेगा।

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सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी की स्कूल बसों/गाड़ियों को सुबह 8:05 से 8:20 के बीच (स्कूल सेशन के दौरान सुभाष चौक से स्कूल के लिए सीधा रूट) और दोपहर 3:40 से 3:50 PM के बीच (स्कूल सेशन के दौरान स्कूल से बस स्टैंड डलहौजी के लिए सुभाष चौक के रास्ते सीधा रूट) चलने की इजाज़त होगी। गुरु नानक पब्लिक स्कूल, डलहौज़ी की स्कूल बसों/वाहनों को सुबह 8:50 बजे से 9:10 बजे के बीच (स्कूल सत्र के दौरान, डलहौज़ी बस स्टैंड से स्कूल तक के सीधे मार्ग पर) चलने की अनुमति होगी।

गरम सड़क पर दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच किसी भी प्रकार के वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस समय के अलावा, केवल गरम सड़क के किनारे रहने वाले स्थानीय निवासियों के वाहनों तथा गरम सड़क पर स्थित होटलों में आने वाले पर्यटकों के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी।

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जीपीओ से लेकर गरम सड़क (भंडारी पैलेस के पास) पर बनी नगर परिषद डलहौज़ी पार्किंग तक मॉल रोड पर सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित क्षेत्रों (पीली रेखा से चिह्नित) में ही अनुमत होगी, जो ठंडी सड़क, पोट्रेइन रोड, मॉल रोड, एमईएस रोड, सुभाष बाउली और जंद्रिघाट रोड के किनारे स्थित हैं।

खज्जियार रोड पर जीपीओ से होटल मोहन पैलेस तक, पंचपुल्ला रोड पर जीपीओ से किंग होटल तक, सीबी रोड पर जीपीओ से सुभाष टेलर तक, ठंडी सड़क पर जीपीओ से अमित गिफ्ट सेंटर तक और बस स्टैंड से सुभाष चौक रोड तक ‘नो पार्किंग ज़ोन’ रहेगा।

भारी वाहनों को बस स्टैंड से जीपीओ (चर्च बैलून रोड), जीपीओ से धूप घड़ी और ठंडी सड़क पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी समय, टैक्सी यूनियनों की केवल दो टैक्सियों को ही बस स्टैंड, सुभाष चौक और जीपीओ डलहौज़ी पर पार्क करने की अनुमति होगी। सड़क पर निर्माण सामग्री डालने (डंप करने) की अनुमति नहीं होगी। निर्माण सामग्री को केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच, निर्धारित स्थानों पर ही उतारा जा सकता है।

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एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहन, कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के वाहन, ड्यूटी पर तैनात झंडा लगे वाहन और किसी भी अन्य आपातकालीन वाहन को छोड़कर, किसी भी अन्य वाहन की गति, अनुमत सड़कों पर चलते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी।

इन नियमों से ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों के वाहनों, कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों, आपातकालीन वाहनों और ड्यूटी पर तैनात नगर परिषद के वाहनों को छूट प्रदान की गई है। यह सभी नियम 25 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे और पूरे वर्ष लागू रहेंगे।

Aapki Baat News Desk
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