नाहन : जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मंगलवार को नेपाली मूल के एक आरोपी को NDPS एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने कमल पुत्र स्व. हीरा लाल निवासी गांव गयाली, डाकघर कमल बाजार, जिला अछाम (नेपाल) को 3 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। नेपाली मूल का यह दोषी हरियाणा के तहसील नारायणगढ़ के गांव हमीदपुर में रह रहा था। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 13 सितंबर 2021 का है। पुलिस थाना कालाअंब की टीम त्रिलोकपुर रोड़ पर गश्त पर तैनात थी। इसी बीच तत्कालीन एसएचओ योगेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि एमएमजी फैक्टरी जोहड़ों के समीप ढाबा चलाने वाला कमल कुमार मादक पदार्थ (गांजा) की खरीद-फरोख्त में लिप्त है।
इस सूचना पर पुलिस टीम ने ढाबे पर दबिश दी तो कमल भी मौके पर ही मौजूद मिला। ढाबे की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को लोहे के गेट के पास रखे डस्टबिन के पास एक प्लास्टिक की बोरी मिली, जिसे खोलने पर भूरे रंग के सेलो टेप से लिपटे एक पैकेट के भीतर रखी पीले रंग की पॉलिथीन के अंदर से गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 1.963 किलोग्राम पाया गया।
इस पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी कमल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी होने पर अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सबूतों के आधार पर आरोपी कमल को अदालत ने दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।