
श्री रेणुकाजी : अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले में आस्था और पवित्रता का खास ध्यान रखा जाएगा। जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए 31 अक्तूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में स्पष्ट है कि मेला क्षेत्र के भीतर कोई भी दुकान मांसाहार विक्रय नहीं कर पाएगी। यह कदम मेले की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए उठाया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए आदेश दिए हैं कि मांस और मछली की बिक्री के लिए मेला क्षेत्र से दूर जलाल पुल के अंतिम छोर, तिरमली दयाड रोड़ के बाईं ओर अस्थाई रूप से जगह चिन्हित की जाएगी।






