नाहन : पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला सिरमौर में 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) और 30 मई (तृतीय चरण) को संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने यह अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी इन तिथियों पर बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि यह अवकाश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मान्य सवैतनिक अवकाश माना जाएगा।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें संबंधित पंचायत में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि कर्मचारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
मतदान व मतगणना के दिन रहेगा ड्राई डे
नाहन : जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने मतदान तिथियों और मतगणना प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 26, 28 और 30 मई को मतदान प्रक्रिया से 48 घंटे पूर्व से और 31 मई को होने वाली पंचायत समितियों तथा जिला परिषद की मतगणना के दिन संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतगणना पूर्ण होने तक किसी भी होटल, ढाबा, दुकान, शराब विक्रय केंद्र या किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण या परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों में कहा गया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 158-त् के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सभाओं व मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
नाहन : पंचायती राज संस्था चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक सभाओं, जलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंध जिला के क्षेत्रों में संबंधित पंचायत में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से प्रभावी रहेगा।
जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158 (बी) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य किसी माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर प्रदर्शन अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दो साल तक की सजा, जुर्माना अथवा दोनों लागू होंगे।
