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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा के लिए मंडी में धारा 163 लागू, एग्जाम सेंटरों के आसपास लगाईं सख्त पाबंदियां

उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर मंडी चंद्र प्रकाश ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मंडी उपमंडल में विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसी) परीक्षा, 2026 के आयोजन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 से संबंधित आदेश पारित किए हैं।

मंडी : उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर मंडी चंद्र प्रकाश ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मंडी उपमंडल में विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसी) परीक्षा, 2026 के आयोजन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 से संबंधित आदेश पारित किए हैं।

आदेशों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मंडी (001) तथा राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज, मंडी (002) में 19 जुलाई, 2026 को यह परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालित करने के दृष्टिगत परीक्षा स्थलों के आसपास जुलूस, नारे लगाने, हड़ताल, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है।

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इसी के मद्देनजर उन्होंने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं कि 19 जुलाई, 2026 को दोनों परीक्षा केंद्रों पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मंडी (001) तथा राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज, मंडी (002) के आस-पास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अतिरिक्त 19 जुलाई, 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक इन दोनों परीक्षा स्थलों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और परीक्षा स्थलों के अंदर और आस-पास इस अवधि में निर्माण, तम्बू, मंच लगाने या हटाने के कार्य पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवारें, शस्त्र, घातक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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यह आदेश 19 जुलाई, 2026 को केवल एक दिन तक ही लागू रहेगा। उन्होंने पुलिस विभाग को इस आदेश के प्रवर्तन के लिए उपरोक्त परीक्षा स्थलों और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं।

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