नाहन : सिरमौर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजगढ़ और नाहन में दो अलग-अलग मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए हैं। एक मामले में कार से 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जबकि दूसरे मामले में होटल की आड़ में बिना लाइसेंस शराब परोसने का खुलासा हुआ।
पहले मामले में पुलिस थाना राजगढ़ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यशवंतनगर बाजार में अशोक ढाबा के समीप राजगढ़-सोलन मुख्य सड़क पर गिरिपुल की ओर से आ रही अल्टो कार को जांच के लिए रोका। चालक ने अपनी पहचान ओमप्रकाश निवासी नौहराधार, जिला सिरमौर के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 750 एमएल की 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
आरोपी शराब के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दूसरे मामले में पुलिस थाना नाहन की टीम ने गश्त के दौरान नया बाजार स्थित एक होटल/टी-स्टॉल में दबिश दी, जहां शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। जांच के दौरान होटल के भीतर दो युवक शराब पीते मिले।
इस पर पुलिस ने होटल संचालक नवीन कुमार निवासी नया बाजार, नाहन से ग्राहकों को शराब परोसने संबंधी कोई वैध लाइसेंस या परमिट पेश करने को कहा, जिसे वह प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में सामने आया कि वह होटल/टी-स्टॉल की आड़ में अवैध रूप से शराब परोस रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने दोनों मामलों की पुष्टि की है।
