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चंबा: पक्काटाला-बालू संपर्क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, DC ने जारी किए ये आदेश

जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने मोहल्ला पक्काटाला-बालू संपर्क मार्ग पर वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

चंबा : जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने मोहल्ला पक्काटाला-बालू संपर्क मार्ग पर वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार पक्काटाला-बालू संपर्क मार्ग पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के समीप सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते जनहित में सुरक्षा को लेकर उक्त मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत जारी किए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सड़क की आवश्यक मरम्मत एवं पुनर्स्थापना कार्य पूरा होने तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही वाहनों की आवाजाही शुरू होगी।

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पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक यातायात नियंत्रण, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था करने के साथ आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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