नाहन : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरमौर द्वारा ‘मीडिएशन फाॅर नेशन-3.0’ विशेष अभियान के अंतर्गत आमजन को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष अभियान का मुुख्य उदेश्य आमजन को मध्यस्थता के लाभों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा लंबित एवं संभावित विवादों को आपसी सहमति से शीघ्र एवं शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष एवं तटस्थ मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें आपसी सहमति से विवाद का समाधान खोजने में सहायता करता है। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान होने से समय एवं धन की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच आपसी संबंध भी बेहतर बनाए रखने में सहायता होती है।
उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसरों के साथ-साथ विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम, शिविर एवं अन्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता विशेष रूप से पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, धन संबंधी विवाद, व्यापारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामले तथा अन्य ऐसे विवादों के समाधानों में उपयोगी है, जिनमें पक्षकार आपसी सहमति से समाधान तक पहुंच सकते है। पात्र लाभार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिरण सिरमौर द्वारा आम जन से अपील की गई है कि वह अपने विवादों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने की दिशा में आगे आएं।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता, विधिक परामर्श अथवा मध्यस्थता संबंधी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के कार्यालय, दूरभाष नंबर 01702-224749 अथवा एनएएलएसए की टाॅल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते है।