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नौहराधार चोरी मामले में आया फैसला, बैंक और दुकानों में सेंध लगाने वाले शख्स को राजगढ़ की अदालत ने सुनाई ये सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

राजगढ़ : जिला सिरमौर के नौहराधार बाजार में हिमाचल ग्रामीण भविष्य निधि बैंक लिमिटेड की शाखा और दुकानों में हुई चोरी के मामले में माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ की अदालत ने आरोपी पवन कुमार पुत्र तुला राम निवासी गांव बाऊनल, डाकघर रजाना, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी राजगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 4-5 अगस्त 2025 की रात को नौहराधार बाजार स्थित हिमाचल ग्रामीण भविष्य निधि बैंक की शाखा और अन्य दुकानों में चोरी की घटना हुई थी। इस संबंध में शिकायतकर्ता पंकज कुमार सेल्स प्रबंधक हिमाचल ग्रामीण भविष्य निधि बैंक नौहराधार और प्रधान व्यापार मंडल नौहराधार विवेक चौहान ने पुलिस चौकी नौहराधार में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना संगड़ाह में 5 अगस्त 2025 को मुकदमा संख्या 61 धारा 331(4) और 305 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया।

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मामले की जांच तत्कालीन जांच अधिकारी एचसी कुश शर्मा ने की। जांच के दौरान आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए। जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

अदालत ने आरोपी पवन कुमार को धारा 331(4) और 305 बीएनएस के तहत एक-एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 100-100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को प्रत्येक धारा में 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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