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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कठोर कारावास, विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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कुल्लू : हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया  के सत्र न्यायाधीश (पीओसीएसओ अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश) प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी संजय कुमार पुत्र चुन्नी लाल निवासी ग्राम फागु, डाकघर धारा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है।

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धारा 354 के तहत न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 323 के तहत दोषी को 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया है। ये जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 2 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 8 के तहत उसे 4 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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उन्होंने बताया कि मामला 16 अक्टूबर 2018 का है। पीड़िता बच्ची ने पुलिस को सूचना दी कि वह एक निजी स्कूल की नौवीं कक्षा में पढ़ती है और उसी दिन दोपहर लगभग 3:20 बजे जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने के इरादे से छेड़छाड़ की। आरोपी ने घटना के दौरान पीड़िता बच्ची को चोटें भी पहुंचाईं। इस पर महिला पुलिस स्टेशन कुल्लू में एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों से पूछताछ की।

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