पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस (NDPS) के एक मामले में आरोपी अफरोज पुत्र नईम अहमद निवासी कुंजा, डाकघर ढालीपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून (उत्तराखंड) को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर 2025 को आरोपी अफरोज को मतरालियों स्थित फ्रेश चिकन शॉप से 9.44 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। मामले की प्रारंभिक जांच मुख्य आरक्षी अनिल तोमर ने की, जबकि आगामी जांच एएसआई भूपेंद्र और मुख्य आरक्षी विक्की ने पूरी की।
उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-61-85 के तहत दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।
