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ऊना में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक, डीसी ने जारी किए संशोधित आदेश

जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए खनन कार्यों और परिवहन के लिए नई समय-सीमा निर्धारित की है।

ऊना : जिला ऊना में खनन गतिविधियों और खनन सामग्री के परिवहन को लेकर जिला प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए खनन कार्यों और परिवहन के लिए नई समय-सीमा निर्धारित की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

यह संशोधन पुलिस अधीक्षक ऊना तथा उपमंडलाधिकारी (ना.) हरोली की संस्तुतियों पर विचारोपरांत किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब खनन सामग्री का परिवहन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। वहीं खनन, उत्खनन और लोडिंग सहित सभी खनन संबंधी गतिविधियां केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होंगी। शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक सभी खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनन सामग्री ढोने वाले सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, यातायात नियमों और निर्धारित गति सीमा का पालन करना होगा। धूल प्रदूषण और सड़क पर सामग्री गिरने से रोकने के लिए खनन सामग्री को पूरी तरह ढककर ले जाना अनिवार्य रहेगा।

आदेश के तहत प्रत्येक वाहन के पास वैध परमिट, ट्रांजिट पास तथा खनन एवं पर्यावरण संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी होगा। इसके अलावा खनन पट्टाधारकों, ठेकेदारों, परिवहनकर्ताओं और वाहन स्वामियों को पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेत और वाहनों की सड़क योग्यता सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

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जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि जिला प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना सभी संबंधित पक्षों के लिए अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन या जनसुरक्षा, कानून-व्यवस्था अथवा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पाए जाने की स्थिति में संबंधित अनुमति बिना पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है। साथ ही संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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Aapki Baat News Desk
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